Sunday, 20 January 2019

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वाड्रा के सहयोगी की गिरफ्तारी पर 6 फरवरी तक बढ़ी रोक

दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि शनिवार को छह फरवरी तक बढ़ा दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष जज अरविंद कुमार को बताया कि अरोड़ा जांच में सहयोग कर रहे हैं. Delhi's Patiala House Court extends interim protection from arrest to Manoj Arora till 6th February in connection with a money laundering case. Manoj Arora is an alleged close aide of Robert Vadra. — ANI (@ANI) January 19, 2019 ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह ने बताया, 'वह जांच की प्रक्रिया में शुक्रवार को शामिल हुए. अब तक वह सहयोग कर रहे हैं.' ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने आवेदन पर दलील रखने के लिए दो और हफ्ते मांगे, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. राणा ने कहा कि यह देखा जाना है कि क्या अरोड़ा आगे भी सहयोग करेंगे. यह मामला लंदन की एक संपत्ति की खरीद में हुए धनशोधन के आरोपों से जुड़ा हुआ है. लंदन के ब्रायनस्टन स्कवायर स्थित इस संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है जिसपर कथित तौर पर मालिकाना हक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा वाड्रा का है. पिछली सुनवाई के दौरान अरोड़ा ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया था कि एनडीए सरकार ने ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ की वजह से उनपर यह मामला लगाया है. हालांकि, ईडी ने आरोपों का खंडन किया था. एजेंसी ने कहा था, ‘क्या किसी भी प्राधिकार को किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती की जांच महज इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा जाएगा.’

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